शादी के लिए 2.5 लाख रुपए निकालना इतना आसान नहीं

Samachar Jagat | Wednesday, 23 Nov 2016 12:27:42 PM
2.5 lakh for the marriage not so easy to remove

जयपुर। नोटबंदी के असर से देश में शादी-ब्याह का काम लगभग नामुमकिन हो गया है। शादी के लिए ज्वैलरी, कपड़ों और गिफ्ट आइटम के साथ-साथ मैरिज हाल, केटरिंग, मेहमानों के लिए होटल बुकिंग और हनीमून जैसी सभी तैयारियों के लिए पैसों की सख्त जरूरत पड़ती है। 

इन सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने एक तरफ उन सभी परिवारों को 2.5 लाख रुपए एक मुस्त बैंक से निकालने की सौगात दी है। लेकिन इस पैसे की निकासी के लिए बैंकों को इतने सख्त निर्दश जारी किए हैं कि आपका बैंक एक मैरिज ब्यूरो की तर्ज पर काम करेगा। बैंक के ग्राहकों को इस मद से पैसे निकालने के ऐवज में ऊपर दिए सभी तैयारी के दस्तावेज जमा कराने होंगे।

शादी का कार्ड
रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के मुताबिक घर में पड़ी शादी के लिए यदि आपको पैसे निकालने हैं तो बैंक के निकासी फॉर्म के साथ शादी का कार्ड सबसे ऊपर लगाना है। 

बैंक को निर्देश दिया गया है कि निकासी फॉर्म के साथ लगे कार्ड में यह सुनिश्चित करे कि शादी की डेट 30 दिसंबर से पहले की है। 31 दिसंबर, 1 जनवरी और उसके उपरांत होने वाली शादियों के लिए बैंक आपके निकासी फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा।

मैरिज हॉल और केटरिंग सेवा की बुकिंग रसीद
बैंक के निकासी फॉर्म में कार्ड के बाद आपको 2.5 लाख रुपए की जरूरत को दर्शाने के लिए मैरिज हॉल और केटभरग सेवा के लिए की गई बुकिंग की रसीद लगानी होगी। इस बुङ्क्षकग की रसीद में एडवांस पेमेंट के साथ-साथ शादी संपन्न करने के लिए कुल खर्च का ब्यौरा रहेगा।

 किसी तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बैंक के अधिकारी इन रसीदों की बारीकी से जांच करेंगे और संभव यह भी है कि इसे क्रॉस वेरिफाई करने के लिए रसीद जारी करने वाले मैरिज हॉल और केटभरग सेवा से संपर्क किया जाए। क्योंकि ऐसा नहीं किया गया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि बैंक से निकाला गया 2.5 लाख रुपया वाकई किसी शादी के खर्च के लिए जा रहा है।

बैंकों को सभी रिकॉर्ड रखने के सख्त निर्देश
रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि इस प्रकार की निकासी के लिये जमा कराए गए पूरे रिकार्ड अपने पास रखें। इसके साथ ही बैंक के ग्राहकों को उन लोगों की सूची भी सौंपनी होगी जिन्हें उस राशि से भुगतान किया गया है। नोटबंदी के निर्णय के बाद बैंकों में नकदी की कमी को देखते हुए निकासी पर ये पाबंदी लगाई गई है। 

रिजर्व बैंक के मुताबिक शादी के लिए रकम की निकासी माता-पिता या वह व्यक्ति कर सकता है जिसकी शादी होनी है। इसके अलावा शादी में जिन लोगों को सेवाओं के लिए कैश पेमेंट किया जाएगा उनका एक घोषणापत्र भी संलग्न करना होगा कि कैश लेने वाले लोगों के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है।
 



 

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