नाबालिग से दुष्कर्म पर 10 साल की सजा

Samachar Jagat | Saturday, 18 Feb 2017 06:30:01 AM
10-year sentence on a minor misdemeanor

जबलपुर। जिले की एक विशेष अदालत ने आज लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोस्को के तहत 22 वर्षीय एक युवक को 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश शशिकांता वैश्य की अदालत ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में गुलाब को 10 साल के कारावास के साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

सहायक लोक अभियोजक अजय जैन ने बताया कि 15 जून 2015 को आधारताल कटरा में रहने वाली केजी-2 कक्षा की छात्रा को पड़ोस में रहने वाला गुलाब बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और इस बारे में किसी से कु बताने पर बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी।

उन्होंने बताया कि वारदात के बाद से ही बच्ची को हो रही परेशानी पर जब परिजनों ने उससे पूा तो उसने परिजनों को बताया। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करायी गई। जैन ने बताया कि पुलिस ने दुष्कर्म सहित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 पोस्को के तहत आरोपी गुलाब के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया।

उन्होंने बताया कि मामले में सुनवाई दौरान पेश किये गये साक्ष्य, तथ्यों और गवाही को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय ने आज दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। -(एजेंसी) 



 

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