इस्लामाबाद। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में शरण मांगने वाली भारतीय महिला उज्मा ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि उसे पाकिस्तानी व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। उज्मा ने अदालत से अनुरोध किया कि वह उसे भारत लौटने की अनुमति दे।पाकिस्तानी अखबार डॉन ने उज्मा द्वारा अदालत को दिए गए लिखित बयान की एक प्रतिलिपि के हवाले से बताया कि भारतीय महिला उज्मा के सिर पर बंदूक तानकर उसे निकाह के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया गया। उज्मा ने अदालत में अपने पूर्व का बयान दोहराया कि उसे उसके पाकिस्तानी पति ताहिर अली ने बंदूक का डर दिखाकर शादी के लिए मजबूर किया।
अखबार ने उज्मा द्वारा लिखित जवाब की प्रति को उद्धृत करते हुए कहा, जान से मारने की धमकी दी गई, प्रताडि़त किया गया और बुरी तरह अपमानित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उज्मा को बेरहमी से दबाया गया, नींद की गोली के जरिए बेहोश किया गया और वाघा सीमा पर उसका यौन उत्पीडऩ किया गया।
रिपोर्ट में बताया गया है कि जब उज्मा को होश आया तो उसने खुद को खैबर पख्तूनखवा के बुनेर में पाई। उसने कहा कि उसे शारीरिक और मानसिक रूप से काफी प्रताडऩा दी गई। वकील शाहनवा नून ने अदालत को लिखित जवाब सौंपा जिसमें घटना के बारे में उज्मा का विस्तृत पक्ष रखा और कहा कि उज्मा का वीजा 30 मई को खत्म हो रहा है। लिहाजा उसे भारत भेजने की अनुमति दी जाए। इस बीच विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा है कि सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही उज्मा को भारत भेजा जाएगा।