श्रीलंकाई सर्वोच्च न्यायालय ने तमिल राष्ट्रगान के खिलाफ याचिका खारिज की

Samachar Jagat | Saturday, 19 Nov 2016 12:38:05 AM
Sri Lanka Supreme Court dismisses petition against Tamil national Anthem

कोलंबो। श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें देश के राष्ट्रगान को तमिल भाषा में गाने को चुनौती दी गई थी।

यहां की सबसे बड़ी अदालत में तीन लोगों ने याचिका दायर कर कहा था कि तमिल भाषा में राष्ट्रगान गाना संविधान के अनुच्छेद 7 का उल्लंघन है और यह मनमाना है तथा सभी नागरिकों के अधिकार और समानता के सिद्धांत के विपरीत है।

न्यायमूर्ति प्रियसथ डेप, केटी चित्रासिरि और प्रसन्ना एस जयवर्धने की पीठ ने याचिका पर आगे सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

इसी साल सिरिसेना सरकार ने देश अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सुलह के प्रयास के तहत तमिल भाषा में राष्ट्रगान की इजाजत दी थी।



 

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