सईद की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ बदली

Samachar Jagat | Wednesday, 08 Mar 2017 04:14:11 PM
Saiyed petition hearing changed

लाहौर। लाहौर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद तथा चार अन्य की ओर से दाखिल की गयी याचिका की सुनवाई करने वाली पीठ को बदल दिया है। इन लोगों ने आतंकवाद निरोधक अधिनियम के तहत अपनी घर में नजरबंदी के आदेश को चुनौती दी थी।

कोर्ट के एक अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि न्यायाधीश सैयद काजिम रजा शम्सी की अगुवाई में अब एक दो सदस्यीय पीठ सईद की याचिका की सुनवाई करेगी। लाहौर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सैयद मंसूर अली शाह ने न्यायाधीश सरदार मोहम्मद शमीम खान की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ को बदल दिया।

न्यायाधीश खान ने इस मामले की पिछली सुनवाई 22 फरवरी को की थी। अधिकारी ने बताया कि सात मार्च को होने वाली सुनवाई पीठ में बदलाव के कारण नहीं हो सकी। उन्होंने सईद के मामले में पीठ में बदलाव को एक ‘‘सामान्य मामला’’ करार दिया। उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई की तारीख कल अदालत द्वारा तय की जाएगी।

गत सुनवाई में अदालत ने पंजाब सरकार को एक नोटिस जारी कर सात मार्च तक सईद की याचिका पर जवाब देने को कहा था। मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता सईद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुर रहमान आबिद, काजी काशिफ हुसैन और अब्दुल्ला उबैद ने वरिष्ठ वकील एके डोगर के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर नजरबंदी को चुनौती दी थी।



 

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