इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लंदन स्थित फ्लैट की खरीद में इस्तेमाल धन से संबंधित लेनदेन की कडिय़ों को लेकर बुधवार को सवाल खड़े किए और एक न्यायाधीश ने कहा कि पाकिस्तान से किसी दूसरे देश में पैसे भेजे जाने का कोई बैंकिंग रिकॉर्ड नहीं है।
शीर्ष अदालत ने शरीफ के परिवार की लंदन में कथित संपत्ति से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के परिवार ने जिन कंपनियों का उल्लेख किया उनसे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। वास्तव में दस्तावेज अदालत से छिपाए गए हैं।
अदालत ने नवाज शरीफ के बच्चों की पैरवी कर रहे वकील अकरम शेख से पूछा, ‘‘दस्तावेज क्यों छिपाए गए हैं?’’
जियो टीवी के अनुसार न्यायमूर्ति अजमज सईद ने कहा, ‘‘अगर आप कहते हैं कि आप अंशधारक है तो आपको सबूत देना होगा।’’
इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने 1.4 करोड़ दिरहम का कर्ज बैंक से लेने के बावजूद शरीफ के परिवार के 1980 में कतर में 12 लाख दिरहम का निवेश किए जाने पर सवाल खड़े करते हुए लेददेन की जानकारी सौंपी।
न्यायाधीश ने कहा कि शरीफ परिवार यह बताने में विफल रहा है कि 1980 में उन्होंने कर्ज का कैसे भुगतान किया था।