जाधव मामला : ‘गुणदोष के आधार पर’ भारत के राजनयिक पहुंच के अनुरोध पर फैसला करेगा पाक

Samachar Jagat | Friday, 28 Apr 2017 06:06:01 AM
Pak to decide on Indias request for consular access to Jadhav

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने आज कहा कि वह कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच देने के भारत के अनुरोध पर ‘‘गुण दोष’’ के आधार पर फैसला करेगा। भारतीय नागरिक जाधव को जासूसी के आरोपों को लेकर पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है।

इससे पहले कल भारत ने जाधव की मौत की सजा को रोकने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने के मकसद से अपीली अदालत को जाधव की मां की अपील सौंपी थी।
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता नफीस जकरिया ने कहा कि भारत ने जाधव तक राजनयिक पहुंच मांगी है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने बार बार यह साफ किया है कि पाकिस्तान एवं भारत ने 2008 में राजनयिक पहुंच से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था और उस समझौते के छठे खंड के अनुसार ऐसे मामलों में जहां हिरासत एवं गिरफ्तार राजनीतिक या सुरक्षा मामलों से संबंधित है, राजनयिक पहुंच देने का फैसला, राजनयिक पहुंच के अनुरोध पर फैसला मामले के गुण दोष के आधार पर किया जाएगा।’’

प्रवक्ता ने कल भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावाले की विदेश सचिव तहमीना जंजुआ के साथ मुलाकात के दौरान जाधव तक राजनयिक पहुंच देने की मांग को लेकर कहा कि भारतीय उच्चायुक्त ने अपील के लिए अनुरोध सौंपा है ‘‘जिसकी विशेषज्ञ समीक्षा करेंगे।’’

जकारिया का बयान सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर से उलट है जिन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि जाधव एक जासूस है और जासूसों को राजनयिक पहुंच नहीं दी जा सकती।

इसी तरह स्थानीय मीडिया के अनुसार तहमीला ने कल कहा था कि राजनयिक पहुंच समझौता कैदियों से संबंधित है जासूसों से नहीं।



 

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