वाशिंगटन। विश्व बैंक ने आज भारत और पाकिस्तान से ‘‘मध्यस्थता पर सहमत’’ होने के लिए कहा ताकि इस तंत्र पर बात हो कि सिंधु नदी प्रणाली पर निर्माणाधीन दो बांधों के संबंध में मुद्दों को सुलझाने में सिंधु जल संधि का प्रयोग कैसा होना चाहिए।
विश्व बैंक ने यह कदम ऐसे समय उठाया जब उसने दोनों देशों से कहा कि वह सिंधु जल संधि 1960 के तहत शुरू उनकी अलग कार्यवाही पर जवाब दे रहा है।
इसके साथ विश्व बैंक ने मध्यस्थता अदालत में बैठने वाले तीन न्यायाधीशों अंपायर को नियुक्त करने वालों पर फैसला करने के लिए ड्रा निकाला।