इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने कहा है कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को संपर्क की अनुमति देने के भारत के अनुरोध पर फैसला गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा। जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है।
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को संपर्क करने की अनुमति देने पर एक द्विपक्षीय समझौता है, लेकिन सभी मामले पर फैसला गुण-दोष के आधार पर किया जाना है।
उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में कल कहा, ‘‘इस तरह के सभी मामलों में इस प्रकृति के अनुरोध पर फैसला गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा।’’
जकारिया ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को जाधव से वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को संपर्क की अनुमति देने के मुद्दे पर तलब किया था लेकिन इसमें कुछ भी नया नहीं है।
उन्होंने कहा कि जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद यह प्रतिक्रिया थी।
भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावले ने इस सप्ताह की शुरूआत में पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जानजुआ से मिलने के बाद कहा था कि उन्होंने 14 वीं बार जाधव से वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को संपर्क करने की अनुमति देने को कहा।
जवाब में पाकिस्तान ने एक वक्तव्य में कहा था कि भारत ने कई मामलों में वर्षों तक पाकिस्तानी कैदियों से उसके वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को संपर्क करने की अनुमति नहीं दी थी।
पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने जाधव से वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को संपर्क करने की अनुमति देने से मना किया था।
गफूर ने संवाददाताओं से कहा था, ‘‘कानून के तहत हम कुलभूषण से वाणिज्य दूतावास अधिकारियों को संपर्क करने की अनुमति नहीं दे सकते। जाधव जासूसी में संलिप्त था।’’