हत्या और रिश्वतखोरी मामले में चीनी अधिकारी को सजाए मौत

Samachar Jagat | Wednesday, 01 Mar 2017 06:57:52 AM
Chinese official death penalty in murder and bribery case

बीजिंग। चीन की अदालतों ने हत्या और रिश्वतखोरी के मामले में एक प्रांतीय अधिकारी को सजाए मौत सुनाई जबकि एक अन्य को कैद की सजा मिली।

 शांशी प्रांत की उच्च जन अदालत ने उत्तर चीन के आंतरिक मंगोलिया स्वायत्तशासी क्षेत्र के पूर्व वरिष्ठ राजनीतिक सलाहकार झाओ लिपिंग को हत्या, रिश्वतखोरी और हथियार रखने के आरोपों के तहत सजाए मौत सुनाई। शांशी की अदालत ने ताइयुआन नगर की माध्यमिक जन अदालत की तरफ से सुनाये गए फैसले के खिलाफ झाओ की अपील खारिज कर दी।

इस अदालत ने नवंबर 2016 के अदालती फैसले की पुष्टि की जिसके तहत झाओ सेे उसके राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए थे और 20 लाख युआन की उनकी निजी संपत्ति जब्त करने के साथ उसे सजाए मौत सुनाई गई थी। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार चीनी जन राजनीति सलाहकार सम्मेलन की आंतरिक मंगोलिया क्षेत्र के उपाध्यक्ष के रूप में झाओ को गोली मार कर एक शख्स की हत्या करने का दोषी पाया गया।

एक अन्य मामले में निंगबो नगरपालिका माध्यमिक अदालत ने प्रशासन की चीनी अकादमी के पूर्व अध्यक्ष हे जियाचेंग को रिश्वतखोरी के मामले में नौ साल की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने जियाचेंग पर सात लाख युआन का जुर्माना भी लगाया और उसकी अवैध कमाई जब्त करने के आदेश दिए। -(एजेंसी)



 

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