बीजिंग। चीन के नए साइबर सुरक्षा कानून के संशोधित मसौदे के अनुसार अधिकारी देश की अवसंरचना के लिए खतरनाक विदेशी हैकरों की संपत्ति के लेनदेन पर रोक लगाने और उनके खिलाफ अन्य कार्रवाई करने में सक्षम होंगे।
सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ के मुताबिक कानून को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के पास तीसरे और अंतिम बार विचार करने के लिए सौंपा गया है।
शिन्हुआ ने कहा कि मसौदे के अनुसार पुलिस और अन्य एजेंसियां विदेशी हैकरों की संपत्तियों पर रोक लगाने और उनके खिलाफ अन्य जरूरी कार्रवाई करने में सक्षम होंगी।