जोधपुर। बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में राज्य सरकार की अर्जी पर कोर्ट आज अपना फैसला देगी। 18 साल से चल रहे बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में राज्य सरकार की अर्जी पर कोर्ट का फैसला गुरुवार यानि आज आएगा। 16 मार्च को पिछली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की मजीद बहस पूरी हो गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) दलपतसिंह राजपुरोहित ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए 23 मार्च को फैसला सुनाने का दिन तय किया था।
उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने के बाद प्रकरण में अंतिम बहस को लेकर स्थिति साफ हो पाएगी। इसी अदालत में 10 मार्च को अभियोजन पक्ष ने प्रार्थना पत्र पर मजीद बहस करने और न्यायिक दृष्टांत पेश करने के लिए समय की मांग की थी, जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने सुनवाई 16 मार्च तक मुल्तवी कर दी थी।
जिसके तहत 16 मार्च को अभियोजन अधिकारी भवानीसिंह भाटी ने बहस पूरी करते हुए अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए। गत 1 मार्च को अंतिम बहस शुरू होने से पहले अभियोजन पक्ष ने अर्जी पेश की थी। जिसमें मृत हिरणों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के खिलाफ दर्ज मामले के दस्तावेज तलब करने की गुहार लगाई थी।
6 मार्च को सलमान खान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत तथा सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे व नीलम की ओर से अधिवक्ता के.के. व्यास और तब्बू की ओर से अधिवक्ता मनीष सिसोदिया ने अर्जी का जवाब पेश कर दिया और बहस के लिए तैयार होने की बात कही, लेकिन अभियोजन ने बहस के लिए दो दिन का समय चाहा।
दो दिन बाद 8 मार्च को दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई तो कोर्ट ने आदेश के लिए दस मार्च का दिन तय कर दिया। 10 मार्च को आदेश आने से पहले ही अभियोजन ने मजीद बहस करने और न्यायिक दृष्टांत पेश करने के लिए समय मांग लिया। ऐसे में कोर्ट को सुनवाई 16 मार्च तक टालनी पड़ी थी।