अब सिर्फ यहां सुन पाएंगे दंगल सांग, 83 वेबसाइटों को कोर्ट ने किया !

Samachar Jagat | Wednesday, 21 Dec 2016 02:49:08 PM
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दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश तहत 83 वेबसाइटों को आमिर खान की फिल्म दंगल के गाने बजाने पर बैन कर दिया है। कोर्ट ने ये आदेश एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड की याचिका पर दिया है। जिसमे दंगल सहित 280 से अधिक फिल्मों के गाने चलाने और उनको डाउनलोड करने पर आज रोक लगा दी। जी एंटरटेनमेंट के पास इन फिल्मों का कॉपीराइट है। 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 83 वेबसाइटों को जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड की याचिका पर आमिर खान अभिनीत ‘दंगल’ समेत 280 से ज्यादा फिल्मों के गाने चलाने और उनको डाउनलोड करने पर आज रोक लगा दी हैं।

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न्यायधीश राजीव सहाय एंडलॉ ने जी एंटरनेट एंटरप्राइज लिमिटेड की कॉपीराइट याचिका पर अंतरिम आदेश दिया गया  है। कोर्ट ने बीएसएनएल, महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और वोडाफोन एस्सार गुजरात लिमिटेड से इन बेवसाइट को तुरंत ब्लॉक करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार के अलावा कोर्ट ने 16 इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों, 83 वेबसाइटों और 5 डोमेन को मास्किंग सेवा देने वालों को नोटिस जारी किया है।इस मामले पर कोर्ट में अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी। 

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कोर्ट ने कहा कि शुरुआत में देखने पर नजर आ रहा है कि इसकी वजह से याचिकार्ता को नुकसान होना बताया जा रहा है। अगर यह एक पक्षीय फैसला नहीं दिया गया तो उन्हें काफी नुकसान हो सकता है। याचिका में कहा गया है कि कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करके फिल्म के गाने डाउनलोड किए जा रहे हैं। वहीं इन वेबसाइटों को एक करोड़ रुपए बतौर हर्जाने के तौर पर देने के लिए भी आदेश देने को कहा गया है। 

 

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