मुंबई। बॉलीवुड के कॉमेडी किंग गोविंदा को बंबई हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को एक 20 साल पुराने मामले में बंबई हाईकोर्ट ने गोविंदा को गिरफ्तारी से अस्थाई संरक्षण दिया। इस मामले में गोविंदा पर आरोप था कि उन्होंने एक हिन्दी फ़िल्म के गाने में बिहार और उत्तर प्रदेश को बदनाम किया।
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के अनुसार न्यायमूर्ति साधना जाधव ने 25,000 रुपए के मुचलके पर गोविंदा को चार हफ्ते के लिए ट्रांजिट जमानत दे दी और उनसे झारखंड की उस अदालत के समक्ष पेश होने को कहा जिसने उन्हें इस मामले में छह मार्च को समन किया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि गोविंदा की गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें 25,000 रुपए मुचलके के तौर पर देने होंगे।
साल 1997 में आईपीसी की धारा 294 (अश्लील कृत्य और गाना) झारखंड (तत्कालीन बिहार) के पाकुड़ जिले के एक वकील ने गोविंदा के खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दायर किया था ‘छोटे सरकार’ फ़िल्म के गाने ‘एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे और बदले में यूपी बिहार ले ले ..’ के बोल पर आपत्ति जताते हुए गोविंदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
गोविंदा ने हाल ही में हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी। झारखंड की अदालत ने उन्हें 6 मार्च को पेश होने का आदेश दिया था।