उप्र: देशद्रोह के मामले में स्थानीय अदालत ने 30 वर्षीय एक व्यक्ति को मंगलवार को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई।
वकील अबरिश राणा ने बताया कि अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश दिनेश गुप्ता ने नदीम को देशद्रोह का दोषी पाते हुए तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई। उसे धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने का दोषी भी पाया गया।
अदालत ने उस पर छह हजार रूपए का जुर्माना भी किया। नदीम ने 23 अगस्त 2014 को शामली जिले के थाना भवन इलाके में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए, एक धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और शिवा नाम एक व्यक्ति पर हमला किया जिसने उसके इस कृत्य का विरोध किया था।
शिवा द्वारा नदीम के खिलाफ मामला दर्ज कराने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तब से वह जेल में था।