उज्जैन। मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की एक स्थानीय अदालत ने मादक पदार्थ बेचने वाली एक महिला को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले के शेष आरोपियों को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंंड से दंडित किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चिमनगंज मंडी पुलिस ने एक मार्च 2014 को मुखबिर की सूचना पर मादक पदार्थ बेचने के आरोप में मंगलाबाई को उसके घर से गिरफ्तार किया था। इसी दौरान मादक पदार्थ खरीदने वाले सात लोगों को भी पकड़ा गया। पुलिस ने मंगलाबाई के कब्जे से 250 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किए। सभी आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए।
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अमिताभ मिश्र ने प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई करते हुए आरोपी मंगलाबाई को 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक लाख रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में दो आरोपियों की मौत हो चुकी है।