भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिले के गोहद की एक अदालत ने लूट के दो आरोपियों को मामले का दोषी पाए जाने पर दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
गोहद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (डकैती) पीसी आर्य की अदालत ने कल इस मामले में दोषी ठहराए गए दो बदमाश सुभाष सिंह कुशवाह और रामरतन यादव को दस-दस वर्ष की सजा के साथ दस-दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार थाना क्षेत्र के ग्राम बमरौली निवासी फरियादी बनवारी सिंह यादव 11 सितंबर 2014 की रात्रि को उत्तरप्रदेश के फतेहाबाद से बाइक से अपने गांव आ रहा था।
रास्ते में दोनों बदमाश सडक पर पत्थर रखकर रास्ता रोक कर बनवारी पर हमला बोल दिया और 21 हजार 200 रुपए, सोने की जंजीर, मोबाईल फोन लूटकर भाग गए। पुलिस ने दोनों आरोपी सुभाष और रामरतन के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान संबंधित न्यायालय में पेश किया।