सीकर। सीकर की एक अदालत ने रींगस क्षेत्र से करीब चार साल पहले दिन दहाड़े एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर सामूहिक ज्यादती करने के मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार भारद्वाज ने आज पीडि़ता के बयानों के आधार पर अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। न्यायालय ने सुनवाई के बाद अभियुक्त महेंद्र जाट, नरेंद्र जाट व नाहर सिंह को अपहरण व सामूहिक ज्यादती का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की कड़ी सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार रींगस कस्बे के रीको इलाके में आठ सितम्बर 2013 को नाबालिग बालिका स्टेशन जाने के लिए ऑटो रिक्शा में सवार हुई थी। इस दौरान आरोपी महेंद्र जाट, नरेंद्र जाट ऑटो में पहले से सवार थे। दोनों ने अन्य सवारियों को उतार दिया और फोन करके अपने एक साथी नाहर सिंह को गाड़ी लेकर बुला लिया।
उसके आने के बाद तीनों ने किशोरी को जबरन गाड़ी में डाल लिया और सुनसान जगह ले जाकर सामूहिक रूप से ज्यादती की। इस बीच दो आरोपी रास्ते में शराब लेने के लिए गाड़ी से उतर गए। मौका पाकर किशोरी अद्र्घनग्न अवस्था में ही गाड़ी से उतरकर भागने लगी और बदहवास हालत में सामने से आ रही बाइक से टकरा गई।
न्यायालय ने सुनवाई के बाद अभियुक्त महेंद्र जाट, नरेंद्र जाट व नाहरसिंह को अपहरण व सामूहिक ज्यादती का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की कड़ी सजा सुनाई। मामले का गौरतलब है कि इस मामले के सभी गवाह बयान से पलट गये। इसके बाद भी न्याधीश ने पीडि़ता के बयानों को आधार मानते हुए तीनो अभियुक्तों को ये सजा सुनाई। -(एजेंसी)