भरतपुर। राजस्थान में भरतपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने कल जिला प्रमुख के निर्वाचन को अवैध मानते हुए निरस्त करने के बाद आज सुलभा सिंह को नया जिला प्रमुख घोषित किया है।
जिला एवं सत्र न्यायधीश सुरेन्द्र मोहन शर्मा ने आज एक सुनवाई के बाद यह निर्णय सुनाया। जिला प्रमुख के निर्वाचन में सुलभा सिंह दूसरे नम्बर पर रही थी।
गौरतलब है कि निवर्तमान जिला प्रमुख वीना सिंह के खिलाफ आय तथा सम्पति की गलत घोषणा के अलावा दो निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम होने के आरोप वाली एक चुनाव याचिका पर कल सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए न्यायधीश शर्मा ने तत्कालीन जिला प्रमुख वीना सिंह के जिला प्रमुख के निर्वाचन को अवैध मानते हुए रद्द कर दिया था।
न्यायधीश ने फैसले की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर को इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के आदेश भी दिए है। सुलभा सिंह की तरफ से अधिवक्ता विनोद गुप्ता ने पैरवी की।