अदालत ने शेमरू के ‘तीसरी कसम’ फिल्म बेचने या दिखाने पर रोक लगाई

Samachar Jagat | Monday, 02 Jan 2017 02:09:15 PM
Semru court's Gone With the Wind 'movie or show selling bans

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनोरंजन क्षेत्र की कंपनी ‘शेमरू एंटरटेनमेंट’ और इसके एक शीर्ष पदाधिकारी की ओर से राज कपूर और वहीदा रहमान अभिनीत फिल्म ‘तीसरी कसम’ के वितरण, बेचने या किसी प्लेटफार्म से प्रसारित करने पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने शेमरू और इसके संयुक्त प्रबंध निदेशक के लिए यह निर्देश जारी किया। वह 1966 में रिलीज हुई इस फिल्म के निर्माता शंकरदास केसरीलाल शैलेंद्र के बेटे और बेटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। 

अदालत ने कहा कि प्रतिवादी नंबर एक और दो शेमरू एवं संयुक्त प्रबंध निदेशक को अगले आदेश तक इस फिल्म को वितरित करने, बेचने, बेचने का प्रस्ताव रखने, किसी मीडिया या प्लेटफॉर्म के जरिए इसका विज्ञापन करने से रोका जाता है। प्रतिवादियों को अदालत ने नोटिस जारी किया। 

इन प्रतिवादियों में शैंलेंद्र के खानदान से जुड़े कुछ लोग भी शामिल हैं जिन्होंने फिल्म की कॉपीराइट में अपने छठे हिस्से के शेयर शेमरू को सौंप दिये। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ जनवरी की तारीख तय की है। 

शैलेंद्र की बेटी आमला शैलेंद्र मजूमदार और बेटे दिनेश कुमार शैलेंद्र ने मांग की थी कि ‘तीसरी कसम’ के वितरित करने, बेचने या किसी प्लेटफार्म से शेमरू को प्रसारित करने पर रोका जाए। उन्होंने इस मामले में एक करोड़ एवं एक हजार रुपए के हर्जाने की मांग भी की है।



 

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