गुवाहाटी। असम की एक स्थानीय अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की ओर से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के विरूद्ध दायर मानहानि मामले में उन्हें व्यक्तिगत पेशी से आज राहत प्रदान कर दी।
गांधी को कामरूप के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शनिवार को दूसरे दिन की सुनवाई में उपस्थित होना था। उनकी ओर से उनके वकील ने श्री गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट की अपील करते हुए कहा कि उनके यहां आने से उनकी सुरक्षा को खतरा है।
अदालत ने गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 23 दिसम्बर निर्धारित की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष मामले की सुनवाई की पहली तिथि गत 29 सितम्बर को व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए थे और उसी दिन गांधी को जमानत भी मिल गई थी।
मानहानि का यह मामला आरएसएस ने संगठन के खिलाफ गांधी की कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर दायर किया है। गांधी का आरोप है कि गत वर्ष दिसम्बर में पार्टी की पदयात्रा के दौरान संघ कार्यकर्ताओं ने उन्हें बारापेटा सत्रा में स्थित एक वैष्णव मठ में प्रवेश करने से रोक दिया।