बीकानेर। राजस्थान में श्रीगंगानगर की महिला अत्याचार एवं उत्पीडऩ निवारण विशिष्ट अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोप में एक व्यवसायी को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश महेश पुनेठा ने अभियुक्त महावीर अग्रवाल को नीलम उर्फ नीरू (34) की हत्या का दोषी माना। हालांकि इस मामले में मुख्य गवाह के रूप में महावीर के दोनों बच्चे पक्षद्रोही हो गये लेकिन अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के तहत यह फैसला सुनाया।
मामले के अनुसार श्रीगंगानगर के प्रेमनगर में दो अप्रैल 2015 को महावीर ने चरित्र पर शक के चलते अपनी पत्नी नीलम की धारदार हथियारों से हत्या कर दी। साक्ष्य छुपाने के लिये उसने शव के बीस से अधिक टुकड़े कर दिये और उन्हें ठिकाने लगाने की फिराक में था तभी इस मामले का खुलासा हो गया। -(एजेंसी)