जयपुर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सरकार ने खानों के आवंटन में खुल कर अनियमताएं की और तय मापदंड का उल्लंघन किया।
महालेखा परीक्षक की मंगलवार को विधान सभा में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार नेे आदिवासी क्षेत्रों मेंं गैर आदिवासी व्यक्तियों को पट्टा देने पर रोक लगाई हुई है बावजूद बांसवाडा के खनिज अभियंता ने अपने क्षेत्र में गैर आदिवासी व्यक्तियों को खानों के सौलह पट्टे जारी कर दिए। खान विभाग ने यहीं नहींंंं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ओर से खान आवंटन के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर अनुज्ञाधारियों को अतिरिक्त स्टर््ीप की मंजूरी जारी कर दी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि खान आवंटन के लिए लगाए गए आवेदन में सेे 32 प्रकरणों में आवेदन पत्र और इसके साथ नत्थी किए जाने वाले शपथ पत्रों पर किए हस्ताक्षर मेल नहीं खा रहे थे ,बावजूद खाने आवंटित कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक व्यक्ति ने चौदह प्रकरणों में तथा दूसरे व्यक्ति ने पंह प्रकरणों मेंं बिना किसी मुक्तारनामा के भाग लिया ,जबकि मुक्तारनामा जरूरी था।