धौलपुर। धौलपुर जिले के बाड़ी की एक स्थानीय अदालत ने वर्ष 2014 में चुनावी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या के मामले में चार सगे भाईयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक शैलेन्द्र मथुरिया ने बताया कि 12 दिसम्बर 2014 को बाडी उपखंड क्षेत्र के अब्दुलपुर में चुनावी रंजिश में अजमेर सिंह के पुत्र बबलू की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।
इस संबंध में मृतक के भाई कृष्ण ने कंचनपुर थाने में गांव के भगवती, रामेश्वर, पप्पू उर्फ रामसेवक एवं धनीराम पुत्रगण केशव सिंह के विरूद्व नामजद मामला दर्ज करवाया था।
इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान के बाद में चारों भाईयों के विरुद्ध हत्या तथा हत्या के प्रयास के तहत अदालत में चालान पेश किया।
उन्होंने बताया कि शनिवार को बाड़ी के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे जितेन्द्र सिंह गुलिया ने इस मामले की सुनवाई करते हुए चारों भाईयों भगवती, रामेश्वर, पप्पू उर्फ रामसेवक एवं धनीराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 30234 एवं 30734 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सभी को एक एक हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।