आगामी दो माह तक बीकानेर से लगी भारत पाक सीमा पर निषेधाज्ञा

Samachar Jagat | Wednesday, 30 Nov 2016 03:02:02 AM
Injunction on Indo-Pak border along Bikaner till next 2 months

बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर वेदप्रकाश ने एक आदेश जारी कर बीकानेर जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर तस्करों, घुसपैठियों व अन्य असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश व अवांनीय गतिविधियों की रोकथाम के मद्देनजर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 लागू की है। ये आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशाली रहेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि भारत-पाकिस्तान सीमा के जिले से लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्रा में अवैध प्रवेश व अवांनीय गतिविधियों की रोकथाम के लिए इस क्षेत्रा में रात्रिाकालीन कफ्र्यू लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि भारत-पाक सीमा से लगते दो किलोमीटर क्षेत्रा में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले लोग दो किलोमीटर के भारतीय क्षेत्रा (भारत के अंदर की तरफ का दो किलोमीटर की सीमा) से लगता हुआ समस्त क्षेत्रा जिसमें तहसील पूगल, खाजूवाला एवं कोलायत के ग्राम-बल्लर, गुलामअलीवाला, सियासरचौगान, बैरियावाली, करमवाला, गज्जेवाला, रणजीतपुरा, संाचू, अन्नेवाला, कब्रेवाला, भूरासर व मगनवाला शामिल हैंं, इस क्षेत्र में रात्रि 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक बिना वैध अनुमति विचरण नहीं किया जा सकता है।

उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्घ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।



 

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