बच्ची के यौन शोषण के दोषी को 15 वर्ष की कैद

Samachar Jagat | Sunday, 26 Feb 2017 10:10:00 AM
Guilty of sexual abuse of a child 15 years imprisonment

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने टॉफी का लालच दे कर एक बच्ची का यौन शोषण करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 15 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि जुर्म की प्रकृति उस दोषी को किसी तरह की रियायत नहीं देती, जिसके आपराधिक कृत्य की दस्तां बच्ची ने मामले की सुनवाई के दौरान सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौतम मनन ने उत्तरी दिल्ली के 54 वर्षीय श्रीकांत के खिलाफ सजा सुनाते हुए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीडि़ता के कल्याण और पुनर्वास के लिए तीन लाख रपए की राहत राशि देने के निर्देश दिए। न्यायाधीश मनन ने कहा कि मेरे विचार से जुर्म की प्रकृति दोषी को किसी प्रकार की रियायत की अनुमति नहीं देती।

न्याय का हित तभी पूरा किया जा सकेगा जब पॉक्सो के तहत दोषी को 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाए और पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया जाए। अदालत ने कहा कि चिकित्सकीय साक्ष्यों और पीडि़त के बयान के विश्वास करते हुए उसने आरोपी को दोषी करार दिया है।

अभियोजन के मुताबिक घटना जून 2014 की है जब श्रीकांत ने पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची को आम और टॉफी का लालच देकर अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची को घर में न पा कर उसकी मां ने उसे खोजना शुरू किया। बच्ची की चीख सुन कर वह पड़ोस में पहुंची तो उसे वहां अपनी बच्ची मिली।

महिला के पूछताछ करने पर आरोपी ने कुछ नहीं कहा और वहां एकत्र पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया। सुनवाई के दौरान दोषी ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उसने बच्ची के अभिभावकों को कर्ज दिया था जिसे वापस मांगने पर उन लोगों ने उसे फंसा दिया। अदालत ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया।



 

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