बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक अदालत ने दो सगे भाइयों की हत्या के तीन साल पुराने एक मामले में आरोपी एक पूर्व ग्राम प्रधान समेत चार लोगों को मुजरिम करार देते हुए उम्रकैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मिस्कीन अली ने आज बताया कि दो नवम्बर 2013 को मोटरसाइकिल से अपने गांव चट-चटगन जा रहे दो सगे भाइयों श्रीराम निषाद तथा चुन्नू निषाद को पूर्व ग्राम प्रधान विशेश्वर निषाद और उसके साथियों रामप्रकाश निषाद, रामराज तथा रामबाबू ने गोली मारने के बाद उनका सिर पत्थर से कुचल दिया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कल चारों लोगों को दोहरे हत्याकांड का दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा दस-दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी।
भाषा