फर्जी भुगतान मामले में दो अधिकारियों सहित पांच पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश

Samachar Jagat | Saturday, 26 Nov 2016 11:53:41 AM
 case of five including two officers on false payment orders FIR

भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिले में फर्जी भुगतान किए जाने के एक मामले में जिला प्रशासन ने दो अधिकारियों सहित 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक नगर निगम के नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त ने कल लोक निर्माण विभाग के एक कार्यपालन यंत्री, नगरपालिका के पूर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश भिण्ड कलेक्टर को दिए हैं।

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इन सभी लोगों ने पूर्व में सांसद निधि से निर्मित एक सडक को नवनिर्मित दिखाकर 4 लाख 92 हजार का फर्जी भुगतान कर दिया था। आयुक्त के आदेश पर अमल करते हुए प्रमुख अभियंता ने कहा है कि भिण्ड नगरपालिका के वार्ड 39 श्रीकृष्ण नगर में मेन रोड से शमशान घाट तक सडक निर्माण का भुगतान नगरपालिका की ओर से एक निजी कंपनी को किया गया था।

शिकायत होने के बाद जांच कराने के लिए संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास की ओर से एक कमेठी का गठन किया गया। जांच में पाया गया कि भिण्ड के पूर्व सांसद अशोक अर्गल की सांसद निधि से उक्त सडक का निर्माण आरईएस द्वारा किया गया।

इसके बाद इसी सडक को नगरपालिका की ओर से नवनिर्मित दिखाकर निर्माण एजेंसी को 4 लाख 92 हजार रुपए का भुगतान कर दिया गया। नगरीय प्रशासन विभाग के भ्रष्टाचार के लिए निजी सडक एजेंसी के मालिक सुरेश जैन, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग एससी जैन, पूर्व उपयंत्री गजेन्द्र सिंह भदौरिया, तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी रामसेवक छारी को दोषी मानते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने के आदेश भिण्ड कलेक्टर को दिए है।

आयुक्त ने कलेक्टर की ओर से की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन भी चाहा है। फर्जी भुगतान को लेकर एक दर्जन से अधिक नगरपालिका भिण्ड के पार्षदो ने कलेक्टर को शिकायत की थी। इसके बाद कलेक्टर ने अपर कलेक्टर से जांच कराई थी। इस फर्जी भुगतान की भनक लगने पर ठेकेदार से सडक निर्माण कराने का प्रयास भी किया था।

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नगरपालिका ने ठेकेदार पर मामूली जुर्माना लगाकर मामले को रफादफा करने की कोशिश की थी। कलेक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि प्रकरण में शासन के आदेशानुसार कार्यवाही की जाएगी। मेरे द्वारा कराई गई जांच में भी उक्त अधिकारियों और ठेकेदार को दोषी पाया गया है। इस मामले में नगरपालिका के पूर्व प्रभारी सीएमओ एवं भिण्ड एसडीएम बीबी अग्निहोत्री के खिलाफ भी विभागीय जांच विचाराधीन है। प्रशासन की ओर से कार्यवाही के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

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