जयपुर। राजस्थान में धौलपुर की स्थानीय न्यायालय ने बहुचर्चित नरेश कुशवाह हत्याकांड में आज बहुजन समाज पार्टी के विधायक बी एल कुशवाह सहित दो लोगों को दोषी करार देते हुये उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सलीम बदर ने आज सायं खचाखच भरी अदालत में यह फैसला सुनाया। फैसले में बसपा विधायक एवं उसके साथी शार्पशूटर सत्येन्द्र को हत्या और हत्या की साजिश रचने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कुशवाह पर सजा के साथ ही दस हजार रूपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।
न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि इस प्रकरण में गवाहों के बयानों और साक्ष्य से प्रतीत होता है कि दोनों आरोपियों ने मिलकर ही नरेश कुशवाहा की हत्या की है।
गौरतलब है कि 27 दिसम्बर, 2012 को धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के गांव झील का पुरा में नरेश कुशवाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतक के भाई थानसिंह की ओर से पांच व्यक्तियों के विरुद्व हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में अनुसंधान के दौरान पुलिस ने धौलपुर विधायक बीएल कुशवाह के गनमैन सत्येन्द्र को यूपी से गिरफ्तार किया था।
सत्येन्द्र ने पूछताछ के दौरान नरेश हत्याकांड में धौलपुर विधायक कुशवाह के संलिप्त होने का खुलासा किया था। मध्यप्रदेश के चर्चित चिटफंड घोटाले से चर्चा में आए धौलपुर विधायक बी एल कुशवाह के विरुद्ध ग्वालियर के अलावा छत्तीसगढ में भी कई मामले दर्ज हैं।