ठाणे। भारतीय जनता पार्टी के मीरा-भयंदर से निर्वाचित विधायक को 14 वर्ष पुराने रिश्वत मामले में आज जिला अदालत ने बरी कर दिया। मेहता को भ्रष्टाचार रोकथाम कानून 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत बरी किया गया।
न्यायाधीश ने उन्हें बरी करते हुए कहा कि सरकारी वकील आरोपी के खिलाफ वर्ष 2002 में रिश्वत लेने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप को सिद्ध नहीं कर सका। मेहता उस समय पार्षद थे।
सरकारी वकील संगीता ई फाड ने अदालत को बताया कि 27 दिसंबर 2002 को आरोपी ने हनुमंत मालूसरे नामक बिल्डर से 20 हजार रूपए की रिश्वत ली थी। इसके बदले में उन्होंने गोल्डन नेस्ट इलाके में बिल्डर को अवैध निर्माण करने दिया।