ANM भंवरी देवी प्रकरण में पूर्व विधायक मलखानसिंह को मिली 3 दिन की अंतरिम जमानत

Samachar Jagat | Friday, 02 Dec 2016 07:11:45 PM
bhanwari case main accused malkhan singh got 3 days interim bail

जोधपुर। बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी के अपहरण व हत्या के मामले के आरोपी पूर्व विधायक मलखानसिंह विश्नोई को राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस अभिरक्षा में तीन दिन की अंतरिम जमानत को मंजूर किया है। 

मलखानसिंह ने अपने ताऊ के पुत्र देवीलाल के पिछले दिनों हुए निधन के चलते सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया था। ट्रायल कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत आवेदन स्वीकार तो किया, लेकिन जो शर्त लगाई थी उसके खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई। 

राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश पी.के. लोहरा की अदालत में अंतरिम जमानत देने को लेकर पक्ष रखा गया। बहस करते हुए बताया गया कि पारिवारिक रिश्तेदारो के निधन पर सामाजिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होना आवश्यक होने की वजह से अंतरिम जमानत मंजूर की जाए। 

इस पर न्यायालय ने पूर्व विधायक मलखानसिंह को 3 से 5 दिसम्बर तक पुलिस अभिरक्षा में अंतरिम जमानत मंजूर करने के आदेश दिए। वहीं ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रतिदिन तीस हजार रुपए जमा करवाने के आदेश पर कोर्ट ने कहा कि जो भी पुलिस नियम है, उसके अनुसार सरकारी खाते में राशि जमा करवाई जाए।



 

यहां क्लिक करें : हर पल अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें, समाचार जगत मोबाइल एप। हिन्दी चटपटी एवं रोचक खबरों से जुड़े और अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें!

loading...
ताज़ा खबर

Copyright @ 2024 Samachar Jagat, Jaipur. All Right Reserved.