भोपाल। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में आज यहां तीन लोगों को दो-दो साल के कारावास और पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
सीबीआई सूत्रों के अनुसार मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के गंजबसोदा में पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक विष्णु खंडेलवाल और प्रबंधक एल पी सोनकर ने एक योजना में दो लाख रुपए का ऋण देने के लिए एक दलाल नरेश रघुवंशी के माध्यम से जसवंत भसह से रिश्वत मांगी थी।
सिंह की शिकायत पर सीबीआई की टीम ने 19 दिसंबर 2008 को रघुवंशी को 17 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। तीनों आरोपियों के खिलाफ 30 सितंबर 2009 को आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद आज विशेष न्ययाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।