हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर की स्थानीय अदालत ने एक वर्ष पूर्व एक महिला से हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में तीन अभियुक्तों को 10-10 साल की सजा एवं 11-11 हजार रुपये जुर्माने की आज सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जरिया क्षेत्र के जरिया गांव में 15 सितम्बर 2015 को हरीशंकर कोरी की विवाहित पुत्री सावित्री छत में खाना बना रही थी। इस बीच, पडोसी की छत से गांव के अज्जू उर्फ जीतेन्द्र, नरेन्द्र, विनय हरीशंकर की छत में जाकर उसके साथ बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले।
इस मामले में पीडिता के पिता हरीशंकर ने गांव किे तीनों युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने मामले की जांच पडताल कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट संतोष कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने तीनों आरोपियों अज्जू उर्फ जीतेन्द्र, नरेन्द्र और विनय को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष की सजा एवं 11-11 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी।