इलाहाबाद। इलाहाबाद जिला को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष और सपा नेता सुघर सिंह को बाईस साल पुराने हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई है और 60,000 रूपए का जुर्माना लगाया है।
1994 में स्कूल विवाद को लेकर सुघर सिंह ने वहां फायरिंग कर दी थी जिसमें स्कूल का प्रबंधक सियाराम की मृत्यु हो गई थी। वहीं अन्य शख्स ब्रह्मदीन घायल हो गया जो बाद में मुख्य गवाह बना। 22 के लंबे अंतराल तक चलते रहे इस मुकदमे में एडीजे कोर्ट ने आरोपी सुघर सिंह को दस साल की सजा सुनाई और 60,000 रूपए का जुर्माना लगाया।
इस हत्याकांड की एफआईआर सियाराम की पत्नी ने करवाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने सुघर सिंह को गिरफ्तार कर जिला जेल भेज दिया।