नर्सरी दाखिले के नए नियमों पर आज फैसला सुनायेगा उच्चतम न्यायालय

Samachar Jagat | Tuesday, 14 Feb 2017 02:08:01 PM
The Supreme Court today decided on new rules Snursery admission

नई दिल्ली। आप सरकार के निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को नर्सरी दाखिला का फार्म पड़ोस या दूरी के मापदंडों पर आधारित होने के निर्देश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर दिल्ली उच्च न्यायालय आज  फैसला सुना सकता है।

फार्म भरने के बावजूद इंटर परीक्षा से वंचित विद्यार्थी पूरक परीक्षा में बैठ सकेगें : बीएसईबी अध्यक्ष

न्यायमूर्ति मनमोहन ने नौ फरवरी को दिल्ली सरकार के 19 दिसंबर 2016 और 7 जनवरी के अधिसूचना के खिलाफ अभिभावकों और दो स्कूल समूह की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

पढऩे के लिए अमेरिका बन रहा भारतीय छात्रों की पहली पसंद

दिल्ली सरकार की अधिसूचना से दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीन पर बने 298 निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए नर्सरी दाखिला का फार्म पड़ोस या दूरी के मापदंडों पर आधारित होना स्वीकार करना पड़ेगा।- भाषा

 

 

विकीपीडिया की तर्ज पर वीडियोपीडिया बनाने की आवश्यकता

वर्ष 2018 तक केंद्र सरकार में 2.83 लाख नौकरियों का सृजन

दसवीं पास पोस्टमैन भर्ती के लिए कर सकते हैं आवेदन, अंतिम तारीख 17 फरवरी



 

यहां क्लिक करें : हर पल अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें, समाचार जगत मोबाइल एप। हिन्दी चटपटी एवं रोचक खबरों से जुड़े और अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें!

loading...
रिलेटेड न्यूज़
ताज़ा खबर

Copyright @ 2024 Samachar Jagat, Jaipur. All Right Reserved.