नई दिल्ली। आप सरकार के निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को नर्सरी दाखिला का फार्म पड़ोस या दूरी के मापदंडों पर आधारित होने के निर्देश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर दिल्ली उच्च न्यायालय आज फैसला सुना सकता है।
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न्यायमूर्ति मनमोहन ने नौ फरवरी को दिल्ली सरकार के 19 दिसंबर 2016 और 7 जनवरी के अधिसूचना के खिलाफ अभिभावकों और दो स्कूल समूह की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
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दिल्ली सरकार की अधिसूचना से दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीन पर बने 298 निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए नर्सरी दाखिला का फार्म पड़ोस या दूरी के मापदंडों पर आधारित होना स्वीकार करना पड़ेगा।- भाषा
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