सीबीएसई ने देश के तमाम स्कूलों को पारदर्शिता बरतने का आदेश दिया है। स्कूलों में चल रही अनियमितता को मद्देनज़र रखते हुए ही ये आदेश आया है। सीबीएसई ने हर स्कूल से उनके फीस स्ट्रक्चर,सुविधाएं और बाकी चीज़ों को पारदर्शी करने का आर्डर दिया है।
शिक्षा अधिकार कानून में होगा बदलाव
हालांकि स्कूल इसे खामखा की दखलंदाज़ी बता रहे है। सीबीएसई ने 25 अक्टूबर को ही इसके लिए एक ज्ञापन जारी किया था। इसमें वह वाईफाई स्पीड , एडमिशन के रिजल्ट, रीजर्व फंड और बैलेंस शीट के भी जारी करने की बात कहते हैं. इसके लिए उन्होंने 30 नवंबर की अंतिम डेट निर्धारित की है.
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इन सारी श्रेणियों में से सीबीएसई ने खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है। साथ ही सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान दिया जाए।