अब प्राइवेट स्कूल अपनी मर्ज़ी से नहीं बढ़ा सकेंगे फीस 

Samachar Jagat | Monday, 23 Jan 2017 03:16:17 PM
now no more fees increment by private schools

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है, और साथ में यह आर्डर दिया है की, दिल्ली सरकार के नियमों के मुताबिक ही प्राइवेट स्कूलों को काम करना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि एक बार सरकार से जमीन लेने के बाद स्‍कूलों को एजुकेशन एक्‍ट के अंतर्गत काम करना अनिवार्य होगा। 

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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जनवरी 2016 के उस आदेश को मान्य रखा है ,जिसमे ये साफ़ साफ़ कहा गया था की फीस बढ़ाने के लिए पहले दिल्ली सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। 

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अब कोर्ट ने इस बात को दोहराते हुए कहा है कि प्राइवेट स्‍कूलों को इस नियम का पालन करना ही होगा और उन्‍हें दिल्‍ली सरकार से अनुमति लेनी होगी। 

SOURCE : GOOGLE 

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