दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है, और साथ में यह आर्डर दिया है की, दिल्ली सरकार के नियमों के मुताबिक ही प्राइवेट स्कूलों को काम करना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि एक बार सरकार से जमीन लेने के बाद स्कूलों को एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत काम करना अनिवार्य होगा।
एमबीए की सीटें जल्द बढ़ेगी आईआईएम अहमदाबाद में
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जनवरी 2016 के उस आदेश को मान्य रखा है ,जिसमे ये साफ़ साफ़ कहा गया था की फीस बढ़ाने के लिए पहले दिल्ली सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी।
यहां पोस्टमैन बनने के लिए पीएचडी और बीटेक छात्र भी होड़ में
अब कोर्ट ने इस बात को दोहराते हुए कहा है कि प्राइवेट स्कूलों को इस नियम का पालन करना ही होगा और उन्हें दिल्ली सरकार से अनुमति लेनी होगी।
SOURCE : GOOGLE
READ MORE -
आगे के दांतों में है खाली जगह तो पढ़ें कितने किस्मत वाले हैं आप
शाकाहार है अहिंसा मूलक और स्वास्थप्रद
आपके लुक को परफेक्ट बनाता है मिरर वर्क