क़ानूनी संवादाताओं के लिए एक नया नियम बनाते हुए उच्च न्यायलय की बैठक में कहा गया की केरल उच्च न्यायलय में नियमित तौर पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए कानून की डिग्री अनिवार्य होगी।
DU में स्टूडेंट्स के लिए खास कोर्सेज की तैयारी, अब डिजिटल होगी ओपन लर्निंग
नियमों के मुताबिक, अदालत की नियमित सुनवाई की रिपोर्टिंग करने की इच्छा रखने वाले पत्रकारों के लिए बार काउंसलि ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत कानून की डिग्री और पांच साल लगातार नियमित अदालत की रिपोर्टिंग का अनुभव होना अनिवार्य है। इन पांच सालों में से कम से कम साढ़े तीन साल उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की रिपोर्टिंग का अनुभव का होना जरूरी है।
CBSE ने प्लान किया एकलौती बेटियों के लिए स्कॉलरशिप