अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा पीटीआई भर्ती-2013 की प्रतीक्षा सूची को लेकर मामला कोर्ट में पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई कर राजस्थान सरकार, आयोग और शिक्षा निदेशालय बीकानेर को नोटिस जारी किए हैं।
कोर्ट के आदेश की प्रति सोमवार को अभ्यर्थियों ने आयोग की विधि शाखा को भी उपलब्ध कराई। इधर, आयोग अध्यक्ष डॉ. ललित के. पंवार ने कहा कि कोर्ट के आदेश की अनुपालना कराई जाएगी। अभ्यर्थी जेठाराम, भागीरथ राम और प्रकाश चंद्र धाकड़ आदि की ओर से जस्टिस निर्मलजीत कौर द्वारा 2 मार्च 2017 को दिए आदेश की प्रति आयोग को पेश की।
जस्टिस निर्मल जीत कौर ने राजस्थान सरकार, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय बीकानेर और राजस्थान लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर इस मामले में 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस भर्ती में की जाने वाली नियुक्ति कोर्ट आदेश के अध्ययधीन रहेंगी।
यह है मामला
अभ्यर्थी हरिराम के अनुसार पीटीआई भर्ती-2013 में आयोग द्वारा 11 जनवरी 2017 को जारी परिणाम में 376 पदों से सामान्य वर्ग की 136 पदों की कट ऑफ में आने वाले ओबीसी, एससी, एसटी के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में शामिल नहीं किया। सामान्य की अंतिम कट ऑफ 281.44 से 269.38 के बीच ओबीसी, एससी और एसटी के अभ्यर्थी अभी भी अपनी कैटेगरी में ही बैठे हैं,जिस पर कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया है।