लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने उपनिबन्धन कार्यालय और स्टॉक होल्डिंग केन्द्रों पर 24 नवम्बर तक पुराने 500 एवं 1000 रूपए के नोट स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के महानिरीक्षक निबन्धक अनिल कुमार ने आज बताया कि स्टाक होल्डिंग केन्द्र तथा उपनिबन्धन कार्यालय स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क के लिए पूरा लेखा जोखा रखते हुए 500 एवं 1000 रुपये के नोट स्वीकार किए जाएंगेे। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था 24 नवम्बर तक प्रभावी रहेगी।
महानिरीक्षक निबन्धन ने विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि निबन्धन कार्यालय में विलेखों पर देय स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क की अदायगी के लिए 500 एवं 1000 रूपए के अंकित मूल्य की विद्यमान श्रृंखलाओं के नोट स्वीकार करें।
इन नोटों का पूरा लेखा जोखा रखा जाए। उन्होंने निदेशक बैंकिग उत्तर प्रदेश से अपेक्षा की है कि वह अपने स्तर से समस्त बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए इस कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित कराएं।
अनिल कुमार ने कहा कि वैधता अवधि 24 नवम्बर तक बढ़ाए जाने से लोगों को रजिस्ट्री आदि के कार्य में सुविधा होगी और अनावश्यक रूप से उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा।
गौरतलब है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना 10 नवम्बर द्वारा राज्य सरकार के स्टाम्प फीस एवं कर के लिए 500 एवं 1000 रूपए के नोट 11 नवम्बर तक वैध घोषित किये गये थे। अब केन्द्र सरकार द्वारा इसमें संशोधन करते हुए नई अधिसूचना के तहत 14 नवम्बर से इसकी वैधता अवधि 24 नवम्बर तक के लिए बढ़ा दी गई है।