नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बायोमीट्रिक सत्यापन उपकरण विनिर्माताओं व एजेंसियों को राहत प्रदान करते हुए नये कूट नियमों के अनुपालन के लिए चार महीने का और समय दिया है।
प्राधिकरण के सीईओ अजय भूषण पांडे ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा,‘ कुछ डिवाइस विनिर्माताओं व उपयोक्ता एजेंसियों ने समय मांगा था इसलिए हमने मौजूदा प्रमाणन उपकरणों पर ये मानकों के लिए और समय देने का फैसला किया है।’ यूआईडीएआई ने इस तरह के उपकरण बनाने वाली फर्मों व उपयोक्ता एजेंसियों को नये मानकों के पालन के लिए चार महीने का समय और दिया है। इसमें कुछ शर्त भी लगाई गई हैं।
देश में इस समय 15.16 लाख बायोमीट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल आधार सत्यापन के लिए किया जा रहा है। पांडे ने कहा कि और समय मिलने से यह सुनिश्चित होगा कि आधार सत्यापन का काम बाधित नहीं हो। इसके तहत नये कूट नियमों का अनुपालन करने वाले केवल ‘पंजीबद्ध डिवाइस’ को ही 30 सितंबर 2017 के बाद आधार सत्यापन की अनुमति दी होगी। -(एजेंसी)