नई दिल्ली। सोमवार को लोकसभा में जीएसटी के चार नए विधेयक पेश किए गए थे। अगर इस बिल को मंजूरी मिल जाती है तो राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जैसे ही भारत के राष्ट्रपति इस विधेयक को मंजूरी दे देंगे वैसे ही जीएसटी विधयक लागू हो जाएग। जीएसटी काउंसिल ने चार स्तरीय जीएसटी टैक्स संरचना तैयार की है, इसके तहत 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी के टैक्स शामिल किए गए हैं।
इन टैक्सों के अनुसार जरुरती चीजों पर कम टैक्स लगेगा जबकि लग्जरी चीजों पर अधिक टैक्स देना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो बाजार भावों में कई बड़े बदलाव नजर आएंगे। कुछ चीजे सस्ती हो जाएगी तो कुछ चीजों को महंगे दामों में खरीदना पड़ेगा। जीएसटी लागू होने के के बाद क्या चीज होगी महंगी और क्या होगा महंगा तो आइए जानते है इसके बारे में।
जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बात पर फैसला किया गया है कि 29 चीजों पर 5 फीसदी का जीएसटी लगेगा, जिनमें 19 चीजों पर लगने वाला टैक्स पहले से अधिक होगा, जबकि बची हुई 10 चीजों पर टैक्स कम होगा। मौजूदा समय में खाने के तेल, चने के प्रोडक्ट, अन्य दालों के प्रोडक्ट, चिकन, चाय और कॉफी पर 3 से 5 फीसदी तक टैक्स लगता है, जबकि जीएसटी की दरों के लागू हो जाने के बाद ये सभी चीजें महंगी हो जाएंगी।
नई दरें लागू होने के बाद इन सभी चीजों पर 5 फीसदी का टैक्स लगेगा। उधर वनस्पति घी, मक्खन, घी, टैक्सी और ऑटो रिक्शा के किराए और कॉफी पाउडर पर 7 से 9 फीसदी टैक्स लगता है, लेकिन नई दरों के बाद इन पर महज 5 फीसदी जीएसटी लगेगा, जिससे ये पहले से सस्ते हो जाएंगे।
28 फीसदी के स्लैब में बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार करीब 50 चीजें आती हैं।
अगर ये नया नियम लागू होता है तो 28 फीसदी के स्लैब में अधिकतर चीजों पर लगने वाले टैक्स में कमी आएगी। हालांकि, कुछ चीजों पर 28 फीसदी टैक्स के बाद करीब 25 फीसदी सेस लगने की वजह से उनकी कीमत काफी अधिक हो सकती है। मौजूदा समय में बोतल वाले और कैन वाले बेवरेज पर करीब 38 फीसदी का टैक्स लगता है, लेकिन नई दर लागू होने के बाद यह टैक्स घटकर 28 फीसदी हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सस्ते होंगे।
कार और जीप पर इस समय 31 फीसदी टैक्स लगता है, जो जीएसटी की दर लागू होने के बाद 28 फीसदी लगेगा, जिससे इनकी कीमत में गिरावट आ सकती है। हालांकि, लग्जरी गाडिय़ों पर सरकार अतिरिक्त 25 फीसदी का सेस लगाएगी, जिससे उनकी कीमतों में इजाफा होगा।
इस समय कपड़े धोने के साबुन, सोडा, पाउडर, टॉयलेट का साबुन, हेयर ऑयल, शैम्पू, लोशन, परफ्यूम, टूथपेस्ट और टूथब्रश जैसी चीजों पर 29 फीसदी का टैक्स लगता है, लेकिन जीएसटी के बाद इन पर 28 फीसदी का टैक्स लगेगा, जिससे इनकी कीमतों में गिरावट आएगी और ये चीजें सस्ती होंगी। 28 फीसदी के स्लैब में यूं तो हर चीज पर जीएसटी की दर से टैक्स रेट घटेगा, लेकिन लग्जरी चीजों, तम्बाकू आदि पर अतिरिक्त 25 फीसदी सेस लगने की वजह से उनकी कीमत में इजाफा देखने को मिलेगा।