शरिया बैंकिंग पर सरकार की प्रतिक्रिया को साझा करने से रिजर्व बैंक का इनकार

Samachar Jagat | Tuesday, 28 Feb 2017 06:30:31 AM
Sharia banking to share the government's response to the refusal by the central bank

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने आज कहा कि वित्त मंत्रालय ने देश में शरिया बैंकिंग शुरू करने को लेकर केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट पर जो प्रतिक्रिया दी है उसका खुलासा नहीं किया जा सकता। 

आरटीआई आवेदन के माध्यम से रिजर्व बैंक से इस्लामिक बैंकिंग पर अंतर विभागीय समूह आईडीजी की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा उसे भेजे गए पत्र की प्रति मांगी गयी थीं। केंद्रीय बैंक ने वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग से पूछा था कि क्या इस पत्र का खुलासा सूचना के अधिकार आरटीआई कानून के तहत किया जा सकता है। 

इस बारे में आरटीआई कानून के तहत मांगी गई जानकारी पर रिजर्व बैंक ने कहा कि वित्तीय सेवा विभाग ने सलाह दी है कि इस पत्र को साझा नहीं करने की जरूरत है और कानून की धारा 81सी के तहत इसकी छूट है। 

यह धारा ऐसी सूचना दिए जाने पर रोक लगाती है जिससे संसद और राज्य विधानसभाओं के विशेषाधिकार का हनन हो सकता है। इस्लामिक और शरिया बैंकिंग ऐसी वित्तीय प्रणाली है जो ब्याज नहीं लेने के सिद्धान्त पर आधारित है। इस्लाम में इस पर प्रतिबंध है। -(एजेंसी)



 

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