नई दिल्ली। सेबी ने निपटान नियमों को कड़ा कर दिया है। अब मामलों के निपटान के लिये आवेदन देने में अत्यधिक विलम्ब पर अधिक शुल्क लगेगा। इसके अलावा, औपचारिक कारण बताओ नोटिस जारी होने से पहले निपटान नोटिस जारी किया जाएगा।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने प्रशासनिक और दिवानी कारवाई के निपटान के लिये मौजूदा नियमों में कई संशोधन किये हैं ताकि निपटान प्रक्रिया को दुरूस्त और मजबूत बनाया जा सके। इन संशोधनों के साथ सेबी आवेदन देने में विलम्ब या निपटान राशि के भुगतान में देरी के मामले में ब्याज लगा सकता है।
सेबी ने आज एक अधिसूचना में कहा कि पूर्णकालिक सदस्यों की समिति अगर इस बात से संतुष्ट होती है कि निपटान आवेदन निर्धारित समयसीमा में जमा नहीं करने के वाजिब कारण हैं तो वह निपटान आवेदन पर विचार कर सकती है। अगर आवेदन निर्धिारित समयसीमा के 60 दिन बाद दिया जाता है तो निपटान राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ बढ़ जाएगी। -(एजेंसी)