नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने अगले वित्त वर्ष में निजी नियोजन के आधार पर बांड जारी करने की योजना बना रहे स्थानीय निकायों को 2013-14 से तीन वित्त वर्षों के लिए अंकेक्षित खाते जमा कराने होंगे।
नियामक ने कहा कि यह फैसला इस बारे में नगर निगमों से विचार मिलने के बाद किया गया है। सेबी ने कहा है कि उनके द्वारा अपनाई जाने वाली परिचालन प्रक्रियाओं के मद्देनजर उसके लिए तत्काल पिछले वित्त वर्ष के लिए आडिट खातों का ब्योरा जमा कराना मुश्किल होगा।
सेबी के सर्कुलर में कहा गया है कि यह नियम एक अप्रैल, 2017 से लागू होगा। -(एजेंसी)