सेबी ने म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिये दिशानिर्देश जारी किया

Samachar Jagat | Wednesday, 24 May 2017 06:39:23 AM
SEBI issues guidelines for mutual funds, portfolio managers

नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र आईएफएससी में काम कर रहे म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश कोष तथा पोर्टफोलियो प्रबंधकों को ऐसे केंद्रों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति देे दी।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि इसके अलावा उन्हें आईएफएससी में काम कर रही कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में भी निवेश की अनुमति होगी। 

इसके अलावा वे भारत में गठित फर्म या विदेशी अधिकारी क्षेत्र से संबद्ध कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियो में भी निवेश कर सकते हैं। ये निवेश रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शर्तों पर निर्भर करेगा।

सेबी ने यह भी कहा कि ऐसे पोर्टफोलियो प्रबंधक, वैकल्पिक निवेश कोष या म्यूचुअल फंड भारत मं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक मार्ग से निवेश करेंगे। -(एजेंसी)



 

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