नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने बाजार से जुड़ी तमाम इकाइयों व कंपनियों को अपने नियामकीय भुगतान डिजिटल रूप में करने का विकल्प देने संबंधी नये नियम अधिसूचित किए हैं।
नियामक ने इस बारे में छह मार्च को अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार सेबी ने बाजार भागीदारों द्वारा नियामक को अपना भुगतान डिजिटल रूप में भी करने का विकल्प देने के लिए विभिन्न नियमों में संशोधन किया है।
सेबी के निदेशक मंडल ने इस आशय के प्रस्ताव को जनवरी में मंजूरी दी थी। बाजार से जुड़ी इकाइयों में ब्रोकर, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, स्टाक एक्सचेंज व कस्टोडियन अपने भुगतान आनलाइन बैंकिंग के जरिए करते हैं। -(एजेंसी)