नई दिल्ली। सरकार ने 1000 व 500 रुपए के पुराने यानी चलन से बाहर किए गए नोटों के जरिए विभिन्न बिजली, पानी व रसोई गैस के बिल जमा कराने तथा कर व शुल्क भरने की अवधि आज 72 घंटे बढा दी। अब 14 नवंबर तक इन नोटों के जरिए बिलों का भुगतान आदि किया जा सकेगा।
एक अधिकारी ने कहा कि इन नोटों के इस्तेमाल की अवधि को 72 घंटे बढाया गया है जो आज मध्यरात्रि समाप्त हो रही थी।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने 8-9 नवंबर की रात को 500 व 1000 रुपए के मौजूदा नोटों को चलन से बाहर करे करने की घोषणा की थी। हालांकि तब सरकार ने कहा कि था कि 72 घंटे तक इन नोटों का इस्तेमाल सरकारी अस्पतालों, रेलवे टिकट बुकिंग, सार्वजनिक परिवहन, हवाई अड्डों पर टिकट बुकिंग, दूध की दुकानों, पेट्रोल पंपों पर किया जा सकता है।
बाद में इस सूची में मेट्रो रेल टिकट, राजमार्ग टोल प्लाजा, डाक्टर की पर्ची पर दवा खरीद, एलपीजी गैस सिलेंडर, रेलवे कैटरिंग, पानी व बिजली के बिल के भुगतान आदि को भी शामिल किया गया।
सरकार ने सहकारी स्टोरों पर भुगतान में भी इन पुराने नोटों के इस्तेमाल की अनुमति दी है।