बैंक, डाकघर से निकासी पर नकदी लेनदेन की सीमा लागू नहीं होगी

Samachar Jagat | Thursday, 06 Apr 2017 06:26:02 AM
Rs 2 lakh cash transaction limit not applicable on bank withdrawals

नई दिल्ली। बैंकों और डाकघर बचत खातों से निकासी पर दो लाख रुपए की नकद लेनदेन की सीमा लागू नहीं होगी। आयकर विभाग ने बुधवार को यह स्पष्ट किया।

वित्त अधिनियम 2017 के तहत सरकार ने दो लाख रुपए से अधिक के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे अधिक के लेनदेन में राशि प्राप्त करने वाले पर उतनी की राशि का जुर्माना लगाया जाएगा।

आयकर कानून में नई शामिल धारा 269 एसटी के बारे में स्पष्टीकरण जारी करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा कि यह प्रतिबंध बैंकों तथा डाकघरों से निकासी पर लागू नहीं होगा।

बयान में कहा गया है कि यह फैसला किया गया है कि नकद लेनदेन पर अंकुश बैंकों, सहकारी बैंकों तथा डाकघर बचत खातों से निकासी पर लागू नहीं होगा।
सीबीडीटी ने कहा कि इस बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 के बजट में तीन लाख रुपए से अधिक के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध का प्रस्ताव किया था। इस सीमा को वित्त विधेयक में संशोधन के जरिए दो लाख रुपए कर दिया गया।



 

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