2000 तक के ई-पेमेंट के लिए हर बार कार्ड डिटेल की जरूरत नहीं

Samachar Jagat | Wednesday, 07 Dec 2016 01:37:45 AM
RBI eases rules for online payments up to Rs 2000

मुंबई। रिजर्व बैंक ने छोटे मूल्य के ऑनलाइन लेन-देन के लिए नियमों में ढील दी है। इसके तहत ग्राहकों को दुकानों पर 2,000 रुपए तक के लेन-देन के लिए कार्ड का ब्योरा दोबारा से देने की आवश्यकता नहीं होगी।

दो हजार रुपए तक के ऑनलाइन सीएनपी कार्ड नहीं देने पर लेन-देन के लिए सत्यापन के अतिरिक्त कारक एएफए में ढील देते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क इस प्रकार का भुगतान सत्यापन समाधान उपलब्ध कराएंगे।

इस मॉडल में कार्ड जारी करने वाला बैंक अपने ग्राहकों के लिए वैकल्पिक आधार पर संबंधित कार्ड नेटवर्क के ‘भुगतान सत्यापन समाधान’ की पेशकश करेंगे।

इस सुविधा का विकल्प चुनने वाले ग्राहक एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसमें जारीकर्ता बैंक द्वारा कार्ड का ब्योरा तथा एएफए देने की जरूरत होगी।

रिजर्व बैंक ने कहा कि उसके बाद पंजीकृत ग्राहकों को दुकानों पर प्रत्येक लेन-देन के लिए कार्ड का ब्योरा देने की आवश्यकता नहीं होगी....इससे समय की बचत होगी लेन-देन आसान होगा।

इस मॉडल में पहले से पंजीकृत कार्ड ब्योरा पहला कारक होगा जबकि ‘लॉगइन’ के लिए दी जाने वाली जानकारी सत्यापन के लिए अतिरिक्त कारक होगा।



 

यहां क्लिक करें : हर पल अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें, समाचार जगत मोबाइल एप। हिन्दी चटपटी एवं रोचक खबरों से जुड़े और अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें!

loading...
ताज़ा खबर

Copyright @ 2024 Samachar Jagat, Jaipur. All Right Reserved.